कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई

बिलासपुर। खनिज रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर खनिज विभाग ने एक बार फिर से कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दौरान रेत सहित दो ट्रैक्टर जब्त कर कोनी थाने के सुपुर्द किया गया है। इसी तरह दो ट्रैक्क्टर को कोटा थाना, एक ट्रैक्टर सकरी थाना, एक ट्रैक्टर सरकंडा थाना और तीन हाइवा रेत लावर बैरियर में अभिरक्षा में रखा गया है। इस कार्रवाई के दौरान चूना पत्थर का अवैध परिवहन करने पर दो हाइवा और ईंट, मिट्टी परिवहन करने वाले एक माजदा को जब्त किया गया है। इसके साथ ही ग्राम बिरकोना मे मिट्टी और मुरुम के अवैध उत्खनन कर रहे एक पोकलेन को सील किया गया है और दो हाइवा को जब्त कर कोनी थाने को सौंपा गया है। इन मामलों में वाहन मालिकों एवं वाहन चालकों के खिलाफ छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के तहत खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है।

कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई
बिलासपुर। खनिज रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर खनिज विभाग ने एक बार फिर से कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दौरान रेत सहित दो ट्रैक्टर जब्त कर कोनी थाने के सुपुर्द किया गया है। इसी तरह दो ट्रैक्क्टर को कोटा थाना, एक ट्रैक्टर सकरी थाना, एक ट्रैक्टर सरकंडा थाना और तीन हाइवा रेत लावर बैरियर में अभिरक्षा में रखा गया है। इस कार्रवाई के दौरान चूना पत्थर का अवैध परिवहन करने पर दो हाइवा और ईंट, मिट्टी परिवहन करने वाले एक माजदा को जब्त किया गया है। इसके साथ ही ग्राम बिरकोना मे मिट्टी और मुरुम के अवैध उत्खनन कर रहे एक पोकलेन को सील किया गया है और दो हाइवा को जब्त कर कोनी थाने को सौंपा गया है। इन मामलों में वाहन मालिकों एवं वाहन चालकों के खिलाफ छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के तहत खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है।