डॉ. अलंग ने लिया उद्यानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति का चार्ज

हटाये गये डॉ राम शंकर कुरील, राजभवन से जारी हुआ आदेश रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने प्रदेश के महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। इस संबंध में शुक्रवार को ही राजभवन से आदेश जारी किया गया है। राज्यपाल ने उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 17 अंतर्गत डॉ. राम शंकर कुरील को महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, दुर्ग के कुलपति के पद से तत्काल प्रभाव से हटाये जाने का आदेश दिया गया है। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 14(7) अंतर्गत संभागायुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, दुर्ग के कुलपति के रुप में दायित्व निवर्हन हेतु नामनिर्देशित किया गया है। आदेश के परिपालन में संभागायुक्त डॉ संजय अलंग ने आज ही कुलपति पद का कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है।

डॉ. अलंग ने लिया उद्यानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति का चार्ज
हटाये गये डॉ राम शंकर कुरील, राजभवन से जारी हुआ आदेश रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने प्रदेश के महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। इस संबंध में शुक्रवार को ही राजभवन से आदेश जारी किया गया है। राज्यपाल ने उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 17 अंतर्गत डॉ. राम शंकर कुरील को महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, दुर्ग के कुलपति के पद से तत्काल प्रभाव से हटाये जाने का आदेश दिया गया है। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 14(7) अंतर्गत संभागायुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, दुर्ग के कुलपति के रुप में दायित्व निवर्हन हेतु नामनिर्देशित किया गया है। आदेश के परिपालन में संभागायुक्त डॉ संजय अलंग ने आज ही कुलपति पद का कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है।