विदेशी ताकत को खुश करने के लिए गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में इमरान को सुनाई गयी सजा : वकील
विदेशी ताकत को खुश करने के लिए गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में इमरान को सुनाई गयी सजा : वकील
(सज्जाद हुसैन)
इस्लामाबाद, 29 मार्च। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के एक वकील ने गोपनीय दस्तावेज लीक किये जाने के मामले में निचली अदालत के फैसले में खामियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि एक विदेशी ताकत को खुश करने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक खान एवं पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को इस मामले में सजा सुनाई गयी है।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शुक्रवार को प्रकाशित एक खबर में कहा गया है कि इमरान के वकील की यह टिप्पणी बृहस्पतिवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) की खंडपीठ के समक्ष पीटीआई नेताओं की ओर से दायर अपील की सुनवाई के दौरान सामने आई।
न्यायमूर्ति आमिर फारूक एवं न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब की पीठ ने सरकारी गोपनीयता कानून, 1923 के तहत दोषसिद्धि के खिलाफ पीटीआई नेताओं की अपील की सुनवाई शुरू की।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) नीत पूर्ववर्ती सरकार के दौरान संघीय जांच एजेंसी ने सिफर काफी के दुरुपयोग के लिए खान एवं कुरेशी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था।
पूर्व प्रधानमंत्री खान एवं कुरैशी को गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गयी है।
खान (71) और कुरैशी (74) की ओर से पेश अधिवक्ता सलमान सफदर ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री खान को पूर्व अमेरिकी प्रभारी दूत के निर्देश पर जेल में रखा गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले की सुनवाई मंगलवार को फिर की जाएगी।(भाषा)
(सज्जाद हुसैन)
इस्लामाबाद, 29 मार्च। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के एक वकील ने गोपनीय दस्तावेज लीक किये जाने के मामले में निचली अदालत के फैसले में खामियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि एक विदेशी ताकत को खुश करने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक खान एवं पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को इस मामले में सजा सुनाई गयी है।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शुक्रवार को प्रकाशित एक खबर में कहा गया है कि इमरान के वकील की यह टिप्पणी बृहस्पतिवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) की खंडपीठ के समक्ष पीटीआई नेताओं की ओर से दायर अपील की सुनवाई के दौरान सामने आई।
न्यायमूर्ति आमिर फारूक एवं न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब की पीठ ने सरकारी गोपनीयता कानून, 1923 के तहत दोषसिद्धि के खिलाफ पीटीआई नेताओं की अपील की सुनवाई शुरू की।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) नीत पूर्ववर्ती सरकार के दौरान संघीय जांच एजेंसी ने सिफर काफी के दुरुपयोग के लिए खान एवं कुरेशी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था।
पूर्व प्रधानमंत्री खान एवं कुरैशी को गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गयी है।
खान (71) और कुरैशी (74) की ओर से पेश अधिवक्ता सलमान सफदर ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री खान को पूर्व अमेरिकी प्रभारी दूत के निर्देश पर जेल में रखा गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले की सुनवाई मंगलवार को फिर की जाएगी।(भाषा)